झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सरकुलर रोड स्थित न्यूक्लियस मॉल को लेकर दाखिल पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई की । मामले में कोर्ट ने ईडी से पूछा कि न्यूक्लियस मॉल की जमीन मामले में जांच हो रही है या नहीं। अगर जांच हो रही है तो क्या बात सामने आयी है। कोर्ट ने मामले में सीबीआई को भी प्रतिवादी बनाया है। खंडपीठ ने ईडी के अधिवक्ता से पूछा कि क्या इस मामले का अनुसंधान ईडी कर रही है। कोर्ट को बताया गया कि एक मामले में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से ईडी पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई निर्धारित की है। दरअसल, प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि लालपुर में जो न्यूक्लियस मॉल बना है। वह गलत ढंग से बना है। न्यूक्लियस मॉल जिस जमीन पर बना है ,उसमें कुछ सरकारी जमीन कब्जा कर उसका व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। न्यूक्लियस मॉल नियमों के अनुकूल नहीं बना है।