झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सूचना आयोग, महिला आयोग एवं राज्य के अन्य आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।अदालत ने मामले के विस्तृत सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि निर्धारित की है । पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुछ मुख्य बिंदु तय किए थे। जिस पर विस्तृत सुनवाई होनी है। अदालत ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेता प्रतिपक्ष के लिए भेजे गए नाम पर विधानसभा अध्यक्ष को यह कहते हुए कि उन पर केस चल रहा है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा सकता यह अधिकार है या नहीं इस पर बढ़त सुनवाई होगी। साथ ही अदालत मैं इस बिंदु पर भी सुनवाई होनी है कि अदालत को विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने का अधिकार है या नही है।
वही, पूर्व मे मामले की सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के सचिव हाईकोर्ट में अदालत के आदेश के आलोक में उपस्थित हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि नेता प्रतिपक्ष का नाम जो भेजा गया है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के द्वारा उन पर दलबदल का मामला चल रहा है इसलिए फिर से बीजेपी से दूसरे नाम मांगा गया था ,लेकिन नहीं दिया गया। जिस कारण से नेता प्रतिपक्ष के पद पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।