मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉउन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर अब सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई होगी। 8 जनवरी को सुनवाई की तारीख निर्धारित थी। लेकिन नहीं हो सकी। पूजा सिंघल को अब दो महीने से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पश्चात ही किस्मत का फैसला होगा कि वह जेल में ही रहेंगे या बाहर आएंगे। पूजा सिंघल मनी लांड्रिंग के आरोप में 11 मई 2022 से जेल में है। अपनी बेटी के इलाज के लिए उन्हें 3 महीने की औपबंधिक जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा था। मगर उसके बाद पुनः बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। वर्तमान में स्वास्थ्य को लेकर रिम्स में इलाजरत है, जहां उनका लंबे समय से इलाज चल रहा है।
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