अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बरकरार
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सोमवार को देवघर के तत्कालीन डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और प्रार्थी की ओर से जवाब के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने उनके आग्रह कुछ स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है। प्रार्थी की अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि पूर्व में अदालत द्वारा दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया जाए । जिस पर अदालत ने पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है।
बता दें कि देवघर एयरपोर्ट से संध्या समय में उड़ान को लेकर सांसद और डीसी में विवाद हुआ था। उसके बाद सांसद ने दिल्ली पहुंचकर जीरो एफआईआर दर्ज करवाया था। आईएएस मंजूनाथ ने सांसद निशिकांत द्वारा दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर ही याचिका पर सुनवाई हुई। डीसी का कहना था कि संध्या के समय उड़ान की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन सांसद ने जबरन उड़ान भरी, जो गलत था। वहीं सांसद का कहना था कि 31 अगस्त 2023 को संध्या से पूर्व ही उन्होंने उड़ान भरी थी। लेकिन उन्हें जानबूझकर रोका गया था और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा गया था । उसके बाद सांसद दिल्ली पहुंचकर उनके खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करवाया।