अगली सुनवाई 12 सितंबर को हाजिर होने का दिया निर्देश
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत के द्वारा दी गई सूची के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा मूल दस्तावेज अदालत में नहीं सौंपा गया। आधा अधूरा दस्तावेज ही दिया गया। जिस पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते चुनाव पदाधिकारी को शो-कॉज जारी किया। साथ ही उन्हें 12 सितंबर को अदालत में हाजिर होकर जवाब देने को कहा है। अदालत ने कहा कि सूची के अनुरूप सभी कागजात दायर करना है। बता दें कि याचिकाकर्ता संतोष हेंब्रम ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती दी है। उसी याचिका पर सुनवाई हुई। पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मामले में जवाब दायर की गई थी। उन्होंने अपने जवाब में बताया है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत एवं बेबुनियाद हैं। छवि धूमिल करने के उद्देश्य से याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने विधानसभा अध्यक्ष पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि रवींद्रनाथ महतो ने चुनाव जीतने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कोर्ट से उनका निर्वाचन रद्द करने का आग्रह किया है।