झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में सिपाही नियुक्ति नियमावली 2014 को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार को नियमावली में फेरबदल करने का अधिकार है। इसकी चुनौती सुनली समेत 65 लोगों ने दी है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियुक्ति नियमावली पुलिस मैनुअल के विपरीत है। जो गलत है। इसे रद्द कर देना चाहिए। यहां बता दें कि साल 2015 में राज्य के सभी जिलों में सिपाही और जैप के जवानों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था। साल 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। चयन में नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली 2014 के तहत नहीं अपनायी गई। इसी को चुनौती दी गई है।
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