झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में शुक्रवार को अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दायर शिकायतवाद में निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को हाईकर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई । अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत में फैसला को सुरक्षित रख लिया है । कोर्ट ने प्रार्थी को कहा है कि वह चाहे तो लिखित बहस एक सप्ताह के अंदर दे सकते हैं । फैसला एक सप्ताह बाद सुनाया जाएगा।
पूर्व में हाई कोर्ट ने निचली अदालत से एनसीआर मांगा था एनसीआर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया। एनसीआर देखने के उपरांत और दोनों पक्षों की बहस को सुनने के उपरांत अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी द्वारा एक सभा के दौरान यह कहने की भाजपा में हत्यारा भी अध्यक्ष बन सकता है । अमित शाह को हत्यारा बताते हुए कहा था कि कांग्रेस में हत्यारा कभी अध्यक्ष नहीं बन सकता है । इससे आहत होकर रांची की निचली अदालत में शिकायत के बाद याचिका दायर की थी। रांची की निचली अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया है। उसी संज्ञान को निरस्त करने की मांग को लेकर राहुल गांधी द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है उसी याचिका पर सुनवाई हुई।
झारखंड हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामला, चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई, फैसला रखा सुरक्षित
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