सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की गलत कागजात पर खरीद-फरोख्त से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी बड़गाई के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की डिस्चार्ज अर्जी पर ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश पांच फरवरी को सुनाएगी। आरोपी ने मामले से आरोप मुक्त की गुहार लगाते हुए 23 जनवरी को डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की है। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ ठोस साक्ष्य है। जबकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मामले में निर्दोष है। दोनों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद को बीते 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।