बरियातू मौजा के सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री में चार्जशीटेड दलाल रिम्सकर्मी अफसर अली उर्फ अफ्सू खान की डिस्चार्ज अर्जी पर शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश होली अवकाश के बाद 30 मार्च को सुनाएगी। ईडी ने उक्त आरोपी में 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है। आरोप गठन पर सुनवाई होनी है। इससे पूर्व आरोपी ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए 12 जनवरी को डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की है।
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