मनी लाउंड्रिंग के आरोपी महावीर प्रसाद रूगंटा की डिस्चार्ज अर्जी पर पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत सुरक्षित आदेश 27 अप्रैल को सुनाएगी। वहीं आरोपी राकेश कुमार सिंघानिया की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई जारी है। दोनों पर 4.33 करोड़ रुपए की मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप है। ईडी ने पहले ही कंपनियों की 4.10 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। दोनों पर लौह अयस्क की तस्करी के लिए फर्जी चालान पर ट्रांसपोर्टेशन कर अवैध कमाई कर मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप है। दोनों पर मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 2022 में केस किया गया है। महावीर रूगंटा ने 8 फरवरी को डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की है।
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