झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में रिम्स में हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की हुई मौत की जांच और मुआवजे की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की जांच के लिए गठित की गई वन मैन कमीशन की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो सकी है। कमीशन की अवधि बढ़ाने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने चार सप्ताह का समय देते हुए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। बता दें कि रिम्स में जूनियर डॉक्टर और नर्स की हड़ताल के दौरान 28 लोगों की मौतें हो गई थी। वहीं कई दर्जन ऑपरेशन टल गए थे, कई गंभीर मरीज को वापस जाना पड़ा था। इसी मामले को लेकर झारखंड छात्र संघ के प्रेसिडेंट शमीम अली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच की मांग की थी। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग की थी। उसी याचिका पर सुनवाई हुई। पूर्व में अदालत के आदेश के आलोक में मामले की जांच के लिए निचली अदालत के सेवानिवृत्त जिला जज सज्जन कुमार दुबे की एक सदस्य कमिटी गठित की गई है। उसे 3 माह के अंदर जांच पूर्ण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। लेकिन जांच पूर्ण कर रिपोर्ट नहीं बनाई जा सके इसलिए सरकार की ओर से समय की मांग की गई।
मामला है क्या :
याचिका में कहा गया है कि 1 जून 2018 को एक मरीज की मौत गलत इलाज की वजह से रिम्स में हो गया था। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने विरोध किया था। जिसके बाद जूनियर डॉक्टर और मृतक के परिजनों के बीच झड़प हुई थी। जिसे लेकर रिम्स में 2 जून 2018 से जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों ने हड़ताल कर दी थी। हड़ताल के दौरान रिम्स में संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। इस दौरान करीब 35 मरीजों का ऑपरेशन टल गया था। 600 से ज्यादा मरीज रिम्स से बगैर इलाज के वापस लौट गए थे। इलाज के बिना 28 मरीजों की भी मौत भी हुई थी। मामले को लेकर कोतवाली थाना में जिम्मेदार जूनियर डॉक्टरों एवं नर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन जूनियर डॉक्टर एवं नर्स को नोटिस दिए जाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई।
रिम्स : हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की हुई मौत मामले पर सुनवाई, वन मैन कमीशन की रिपोर्ट पेश करने मिला चार सप्ताह का समय, अगली सुनवाई 27 सितंबर को
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