झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन कर मोटी राशि मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया है। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पहली बार निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2023 को याचिका खारिज कर दी थी। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ईडी की विशेष अदालत ने दूसरी बार भी खारिज कर दी थी। उसकी ओर से दोबारा जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। बता दें कि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले 18 जुलाई 2022 को अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया है। तब से वह जेल में है। जांच के दौरान ईडी पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है। वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बड़हरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी। इस तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किए जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किया था।