हाईकोर्ट में विभागीय कार्रवाई करने के खिलाफ गुरुवार को देवघर के पूर्व डीसी मंजूनाथ भजंत्री मामले पर सुनवाई पूरी कर ली गयी हैं। दरअसल मंजूनाथ भजंत्री ने चुनावी कार्यों से अलग रखने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) के उस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। पूर्व में सुनवाई के दौरान इसीआई ने दलील देते हुये कहा था कि इस मामले की सुनवाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में होनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस मैटर को डब्लूपीसी के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुये सक्षम बेंच में ट्रांसफर कर दिया था।
जिसपर ईसीआई ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील (एलपीए) दायर कर उस फैसले को चुनौती दी थी। उस पर आज सुनवाई हुई हैं। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया हैं। वहीं, ईसीआई की ओर से राजीव सिन्हा और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर मामले की पैरवी कर रहे हैं।