सीएम हेमंत सोरेन की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच में याचिका पर सुनवाई की गयी। सीएम ने ईडी के खिलाफ क्रिमिनल रिट पिटीशन और इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दायर किया था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उन्हें यह निर्देश दिया कि पहले वह झारखंड हाईकोर्ट का रुख करें। मुख्यमंत्री हेमंत की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बहस की। ईडी के समन के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। जिसमें सीएम ने कहा था कि ईडी का समन कर बुलाया जाना गलत है। ईडी डराने की कोशिश कर रही है। कभी भी गिरफ्तारी का डर बना रहता है। बताते चले कि ईडी ने अबतक हेमंत सोरेन को चार समन भेजकर रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कह चुकी है। लेकिन सीएम अबतक पूछताछ के लिए जोनल ऑफिस नहीं गए है। जानकारी के मुताबिक, ईडी हेमंत सोरेन से लैंड स्कैम समेत अन्य केस में पूछताछ करना चाहती है।