शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉउन्ड्रिंग के आरोप में जेल में योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। मामले में प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 19 अप्रैल निर्धारित की है। दरअसल, ईडी कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मामले में ईडी ने योगेंद्र तिवारी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल है। योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीका से जमीन की खरीद बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने की खुलासा ईडी की जांच में हुई है। 19 अक्टूबर को पूछताछ के क्रम में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।
Place your Ad here contact 9693388037