झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि विश्वविद्यालय में कब तक संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। नियमित नियुक्ति की कब की जाएगी। अदालत ने इस बिंदु पर राज्य सरकार और जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई दो मई को होगी। इस संबंध में अनिकेत ओहदार व अन्य ने जनहित का दाखिल की है।
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