झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में गुरुवार को मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी राज कुमारी देवी और उनके पिता गेंदा राम की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाईके दौरान ईडी ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ईडी कोर्ट से अग्रिम राहत नहीं मिलने के बाद दोनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम राहत के लिए अर्जी दाखिल की है। ईडी ने टेंडर मैनेज कर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई करने के केस में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जिसमें वीरेंद्र राम के साथ पत्नी एवं पिता को दोषी पाया है। अदालत ने दोनों के खिलाफ समन जारी कर रखा है।
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