झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी राज कुमारी एवं उसके पिता गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना सुरक्षित आदेश अगले महीने सुनाएगी। ईडी कोर्ट ने दोनों की अग्रिम राहत देने से इनकार किया था। इसके बाद अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उधर ईडी दोनों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयासरत है। ईडी ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद अब दोनों के खिलाफ इश्तेहार कोर्ट से प्राप्त कर लिया है। दोनों पर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई की पैसे से दिल्ली में अपने नाम से अचल संपत्ति खरीदने का आरोप है।
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