आरोप गठन के खिलाफ तीनों ने दाखिल की है याचिका
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मंगलवार को टेरर फंडिंग मामले में महेश अग्रवाल, सोनू अग्रवाल और अजय सिंह पर आरोप गठन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से बहस की गई, जो पूरी नहीं हो सकी। खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता विकास पावा और मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि उन पर लगा टेरर फंडिंग का आरोप सही नहीं है। उनसे रंगदारी वसूली जाती थी। आम्रपाली कोल परियोजना में काम करने के बदले में उग्रवादी संगठन को पैसा देना पड़ता है। इस मामले में प्रार्थी स्वयं पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें ही आरोपित बना दिया गया है। बता दें कि चतरा के आम्रपाली कोल परियोजना में शांति समिति के जरिए पैसों की वसूली की जाती थी। जिसका एक भाग उग्रवादी संगठन टीपीसी को दिया जाता था। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है और चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है।