झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में रोड स्थित न्यूक्लियस मॉल का प्लान गलत ढंग से स्वीकृत किए जाने, पार्किंग स्पेस की कमी, सिनेमा हॉल एवं विमेंस कॉलेज से 200 यार्ड से कम की दूरी रहने आदि को लेकर दाखिल पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी से न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल के खिलाफ ईडी में चल रहे मामले की वर्तमान स्थिति (स्टेटस रिपोर्ट ) मांगी है. इसके अलावा सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी विष्णु अग्रवाल की पत्नी की ओर से वकालतनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 11 सितंबर निर्धारित की है। मामले में रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की। वहीं प्रतिवादी विष्णु अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं प्रेरणा झुनझुनवाला ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से बताया गया कि जमीन फर्जीवाड़ा मामले में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. दरअसल, प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि सर्कुलर रोड (लालपुर ) में जो न्यूक्लियस मॉल बना है वह गलत ढंग से बना है. न्यूक्लियस मॉल जिस जमीन पर बनी है उसमें कुछ सरकारी जमीन का कब्जा कर उसका व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। न्यूक्लियस मॉल नियमों के अनुकूल नहीं बना है।