हजारीबाग में एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण मुआवजा घोटाला करीब तीन हजार करोड़ रुपये का है। इसकी जांच ईडी कर सकती है। झारखंड हाईकोर्ट में ईडी की ओर से हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है। पिछले दिनों हाईकोर्ट में मंटू सोनी ने इस घोटाला को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईडी के साथ सीबीआई और राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया था। प्रार्थी के अधिवक्ता को सौंपा गया हलफनामा की प्रति में ईडी ने स्वीकार किया है कि एनटीपीसी के भूमि घोटाले की जांच के लिए देवाशीष गुप्ता(रिटायर्ड आईएएस अधिकारी) की अध्ययक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया गया था। और अन्य दो सदस्यों में एक सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश और सेवानिवृत्त या वर्तमान संयुक्त सचिव शामिल थे। जिसे कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके अलावा ईडी ने कहा है कि राजस्व विभाग के अवर सचिव द्वारा सीएमडी, एनटीपीसी को 10 अप्रैल 2017 को पकरी बरवाडीह, चट्टी-बरियातू और केरेडारी में एनटीपीसी सीमित परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि के अवैध अधिग्रहण और मुआवजे के वितरण में अनियमितताओं से संबंधित पत्र जारी किया गया था। केरेडारी प्रखंड के हल्का कर्मचारी की शिकायत के आधार पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केरेडारी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें कुछ सरकारी जमीन (गैर मजरुआ जमीन) पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। हजारीबाग के पांडू गांव में सरकारी अभिलेखों में फर्जीवाड़ा कर एनटीपीसी से धोखाधड़ी की गई।
अवैध मुआवजे का यह खेल अधिकारियों की मिलीभगत से की गई
इस मामले में प्रारंभिक जांच के लिए आवश्यक कदम शुरू कर दिए गए हैं। बताते चले कि एनटीपीसी समेत अन्य परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी गैरमजरूआ खास, गैरमजरूआ आम, सार्वजनिक उपयोग के पंचायत भवन, मैदान, तालाब, श्मशान घाट कब्रिस्तान समेत अन्य स्थलों का फर्जी कागजात बनाकर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और एनटीपीसी के अधिकारियों से मिलीभगत कर भूमाफियाओं ने मुआवजा ले लिया था। जिसको लेकर सरकार ने एसआईटी गठित की थी। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई नही हुई थी। जिसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईडी, सीबीआई एवं राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया था।
हजारीबाग : एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण में 3000 करोड़ रुपये मुआवजा का खेल, ईडी कर सकती है घोटाले की जांच, झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
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