वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मामले में वादिनी राखी सिंह के आवेदन पर गुरुवार को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत का आदेश आ गया है। जिसमें ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर जारी सर्वे में मिले साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए टीम बनाकर निगरानी करने को कहा गया है। अदालत ने यह एएसआई से यह भी कहा कि सर्वे में मिले अब तक साक्ष्यों की एक सूची बनाकर जिला मजिस्ट्रेट और कोर्ट को सौंपे। जिला जज की अदालत ने आदेश में कहा कि एएसआई सर्वे में मिले सभी साक्ष्य और अवशेषों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच में पारदर्शिता बनाया जा सके। यह आदेश जिला जज ने मां श्रृंगार गौरी वाद की वादिनी राखी सिंह के आवेदन पर उनका और विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद ही दिया है। मसाजिद कमेटी ने राखी सिंह के आवेदन पर आपत्ति दाखिल की थी।