जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने पर सहमति जताई है। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमने निजी संगठनों की ओर से प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है। इसके अलावे ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत (सभी तीन गतिविधियों) कर लगेगा। यह कर पूर्ण अंकित मूल्य पर कर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना पके हुए या बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। मछली में घुलनशील पेस्ट पर भी दरों को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इमिटेशन जरी धागों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि परिषद ने कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी है। जीएसटी परिषद ने फैसला किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर प्रवेश बिंदु पर सट्टा के पूरे अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून में बदलाव किया जाएगा। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये तीनों लॉटरी और सट्टेबाजी की तरह कार्रवाई योग्य दावे नहीं हैं। परिषद ने सिनेमा टिकटों की बिक्री और पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक जैसे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर लगने वाले कर के मामले में भी बड़ा फैसला लिया है। परिषद ने सिनेप्लेक्स के भीतर बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 18 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत करने की घोषणा की है। पहले 100 रुपये से कम के सिनेमा टिकट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जबकि उससे अधिक के टिकटों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था।