हेमंत सोरेन सरकार ने किन्नरों को लेकर एक अहम फैसला किया है। प्रदेश में रहने वाले किन्नर जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष, मतदाता पहचान पत्र ,आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और पात्रता संबंधी घोषणा पत्र जमा करना के बाद ही उन्हें इसका लाभ मिलेगा। जिसके तहत उन्हें हर माह सरकार पेंशन के तौर पर एक हजार रुपये देगी। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने ( वर्ष 2014 ) को एक आदेश में ट्रांसजेंडर के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू करने को लेकर विचार करने को कहा था। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार इस योजना को शुरू करने जा रही है। दैनिक भाष्कर में छपी खबर के अनुसार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं विभागीय मंत्री और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिलनी के बाद लागू किया जायेगा। सरकार लाभुकों का चयन होने के बाद पेंशन राशि ट्रांसजेंडर के बैंक खाते में जमा करेगी। सरकारी आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 14 हजार ट्रांसजेंडर हैं।