झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में बुधवार को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया की सूचना आयुक्त, लोकायुक्त एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए कोर्ट ने सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों की जल्द नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर अगली सुनवाई में सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर निर्धारित की है। राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों की नियुक्ति एवं झारखंड में बाल आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त सहित करीब 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों का पद खाली रहने को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से भी जनहित याचिका दाखिल की गई है।