दुमका में विदेशी महिला पर्टयक के साथ घटी गैंग रेप की घटना पर स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में राज्य सरकार की ओर से संशोधित एसओपी दायर किया गया। जिस पर कोर्ट में चर्चा हुई और पीड़िता के द्वारा आरोपी की पहचान किस तरह से किया जाए इस पर कोर्ट मित्र को अपना सुझाव देने को कहा गया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 14 मई को निर्धारित की गई है। पूर्व में महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य में पर्यटन नीति बनाया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा दिया जाता है। उसमें राज्य को क्या कुछ करना है, इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है।
उन्होंने अदालत को बताया कि विदेशी महिला पर्यटक को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बना लिया जाएगा। कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार की ओर से बताया गया कि वर्तमान में वर्ष 2023- 24 में विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 6773 है। अदालत में राज्य सरकार को कहा कि उनके द्वारा जो एसओपी बनाया जा रहा है। बता दें कि दुमका के हंसडीहा में स्पेन बोलने वाली विदेशी महिला के साथ घटी गैंगरेप के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई कर रही है।