झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने वर्ष 2016 में हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने छह सप्ताह में सरकार को अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इस संबंध में परिमल कुमार सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि संविधान के 86वां संशोधन करते हुए अनुच्छेद 21 (ए) को समाहित किया गया। जिसके तहत पूरे देश में मुफ्त शिक्षा अनिवार्य की गई। इसके तहत छह वर्ष 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए आरटीई लाया गया। राज्य सरकार ने इस कानून के तहत वर्ष 2012 में सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाया। वर्ष 2013 में टेट के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इसके बाद जैक की ओर से वर्ष 2016 टेट की परीक्षा ली गई। लेकिन मेरिट सूची नहीं जारी की गई। इसकी वजह से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अदालत ने वर्ष 2016 में टेट सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर छह सप्ताह में सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया है।