राज्य कर्मियों की तर्ज पर संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में शनिवार को संकल्प जारी कर दिया है। वित्त विभाग के संकल्प के बाद अन्य विभागों की ओर से जारी निर्देश में ग्रामीण विकास विभाग ने झारखंड के सभी मनरेगा से जुड़े संविदा पर कार्यरत महिला क्षेत्रीय कर्मियों को मातृत्व अवकाश सुविधा अनुमान्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस बाबत मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा है। जिसमें नियमानुसार मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत महिला क्षेत्रीय कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया है। बताते चले कि झारखंड राज्य के अन्य पड़ोसी राज्य में संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को पहले से ही मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान है। ऐसे में राज्य सरकार ने विचार कर केंद्रीय अधिनियम झारखंड हाई कोर्ट में विभिन्न वादों में पारित आदेश और पड़ोसी राज्यों में संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने से संबंधित प्रभावी प्रावधान को देखते हुए संविदा पर नियुक्त और नियमित रूप से कार्यरत महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति दी है। वित्त विभाग ने 25 जुलाई 2023 कैबिनेट के फैसले के बाद इस संबंध में संकल्प जारी की है।
इनको मिलेगा मातृत्व अवकाश
महिला कर्मी पिछले 12 महीने में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हो। उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा।
यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए परिवार पर लागू नहीं होगा
मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा