वन विभाग में पिछले 25 सालों अथवा इससे अधिक वर्षों से काम रहे दैनिक अस्थायी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड हाईकोर्ट ने ऐसे कर्मियों को स्थायी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने वन विभाग में चतुर्थ वर्गीय पद पर 25 साल से अस्थाई दैनिक कर्मी के रूप में सेवा देने वाले प्रार्थियों की नियुक्ति नियमित करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी वन विभाग में फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओवरसीयर के पद पर काम कर रहे हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि विवाद के कारण अगर किसी अस्थायी दैनिक कर्मी को हटाया गया है, तो उनकी भी नियुक्ति स्थायी की जाए। यह आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक ने दी है। बता दें कि प्रार्थी वन विभाग में चुतर्थ वर्गीय पद पर कार्यरत है। उनकी ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि 25 साल से अधिक समय से अस्थाई रूप से दैनिक कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं। जिसके तहत सेवा नियमित करने का अनुरोध किया गया था।