मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी उषा मार्टिन के एमडी राजीव झावर को झटका लगा है। ईडी की विशेष अदालत में उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है । दाखिल याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात 7 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सोमवार को सुरक्षित आदेश सुनाया। उनकी ओर से 1 सितंबर को
अग्रिम राहत की गुहार लगाते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी।प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने उषा मार्टिन के खिलाफ 190 करोड़ रुपए से जुड़े आयरन ओर के केस में ईडी कोर्ट में चार्जशीट दायर है। झारखंड के उषा मार्टिन ग्रुप और उसके अधिकारियों के खिलाफ आयरन ओर के खदान में गड़बड़ी करने के लेकर शुरूआत में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। बाद में पटना ईडी टीम ने दो अक्तूबर 2021 को सीबीआई में दर्ज प्राथमिकी को आधार बनाते हुए मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। यह केस घाटकुरी माइंस में जरूरत से ज्यादा खनन से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में उषा मार्टिन कंपनी के महाप्रबंधक मार्केटिंग प्रमोद कुमार फतेपुरिया समेत अन्य आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल है।
घाटकुरी माइंस आयरन ओर केस मामला, उषा मार्टिन एमडी राजीव झावर को लगा झटका, जाने अदालत में क्या हुआ
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