लोहरदगा से गिरफ्तार आतंकी संगठन आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी फैजान अंसारी उर्फ फैज की डिस्चार्ज अर्जी एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश तीन मई को सुनाएगी। उसने अपने आप को मामले में निर्दोष बताते हुए 20 मार्च को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। पिछले सप्ताह अदालत ने उसकी ओर से दायर जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।
एनआईए ने उसे 19 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। उस पर आतंकी संगठन आईएसआईएस के विदेशी संचालकों के संपर्क में रहने और भारत में हिंसक कार्रवाई की योजना बनाने का आरोप है। वह आईएसआईएस के कैडर बेस को समृद्ध करने में संक्रिय था। एनआईए की छानबीन में पाया गया कि फैजान देश में आइएसआइएस गतिविधियों का समर्थन करने व विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर संगठन का प्रचार-प्रसार कर रहा था। नए युवाओं को जोड़ने की दिशा में सक्रिय था। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से उसने अपने सहयोगियों व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची थी। देश में हिंसक कार्रवाई की घटना को अंजाम देने के लिए वह विदेश स्थित आइएसआइएस संगठन के प्रशिक्षण कैंप में भी जाने की तैयारी कर रहा था।