पीएमएलए कोर्ट में गुरुवार को पूर्व जल संसाधन मंत्री सह झारखंड से वरिष्ट कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने जमानत याचिका दाखिल की हैं। ईडी ने उन्हें टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया हैं। जिसको लेकर आलमगीर आलम अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका की गुहार लगायी। इस पर कोर्ट अगली सुनवाई 19 जुलाई को करेगी।
वहीं, ईडी की ओर से दाखिल प्रोसिक्यूशन कंप्लेन (पीसी) पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। दरअसल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी ने टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछली चार जुलाई को एक सौ से अधिक पन्नों का पीसी दाखिल किया था। जिसमें ईडी ने रांची के पीएमएलए कोर्ट में झारखंड सरकार के पूर्व जल संसाधन मंत्री आलमगीर, उनके तात्कालिक ओएसडी संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम के खिलाफ टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानकारी दी हैं। इसके साथ ही ईडी ने उस वक्त रहे तत्कालीन जल संसाधन सचिव मनीष रंजन से भी पूछताछ कर चुकी है।
ईडी ने दो दिन की पूछताछ, इस दौरान ही आलमगीर आलम की हुई गिरफ्तारी…..
ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को पीएस संजीव लाल और उसके नौकर के ठिकानों से मिले 32 करोड़ 20 लाख रुपये कैश मामले में पूछताछ के लिए समन किया था। जिसमें ईडी ने इस जांच में कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं। इस मामले में टेंडर मैनेज करने से लेकर कमीशन तक के खेल में मंत्री आलमगीर आलम की संलिप्तता बताई गयी हैं। जिसको लेकर ईडी ने 14 मई को तरीबन नौ घंटे की पूछताछ के बाद फिर से दूसरे दिन 15 मई को उन्हें बुलाया था।
ईडी ने दिनभर पूछताछ के बाद 15 मई की देर शाम आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद इस केस में ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 14 दिनों तक रिमांंड पर लिया था। जिसमें टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाबत पूछताछ की। रिमांड अवधि के समाप्ती के बाद से आलमगीर आलम न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। जिसके बाद से ही वे जेल में बंद हैं।
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