दोहरे हत्याकांड में तोरपा विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन जेएमएम विधायक पौलुस सुरीन एवं नक्सली जेठा कच्छप को रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को दोषी पाया है। इसके साथ ही सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। मामले में ट्रायल फेस कर रहा तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। खूंटी के तोरपा में साल 2013 में भूषण सिंह और राम गोविंद महतो की हत्या कर दी गई थी। दोनों घर के सामने चबूतरा में बैठा उसी समय अंधाधुंध फायरिंग कर दोनों को हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर कर्रा थाना में कांड संख्या 27 य13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह हत्या पुलिस मुखबिरी के आरोप में कर दी गई थी। इसी मामले में पीएफएलआई सुप्रीमो दिनेश गोप भी ट्रायल फेस कर रहा है। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 और बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह को प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया है।