मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है। राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा एमपी/एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक के लिए रोक लग गयी है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने इस मामले के सूचक को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चाईबासा की निचली अदालत ने 27 फरवरी 2024 को राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
निचली अदालत से राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी थी। लेकिन अदालत ने उनके आवेदन को खारिज करते हुए सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। उसी आदेश को चुनौती हाईकोर्ट में दी गई थी। बता दें कि यह मामला साल 2018 का है। भाजपा को लेकर राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। जिसे लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में कोर्ट केस किया था। अप्रैल 2022 में चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के मामले की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
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