अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने सिल्ली के पूर्व विधायक सह खातियानी पार्टी के नेता अमित महतो को विधानसभा घेराव मामले में राहत प्रदान की है। उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार को मामले में सुनवाई पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को अदालत ने अपना आदेश सुनाई। सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अमित महतो ने न्यायायुक्त की अदालत में चार अगस्त को याचिका दाखिल की है। सीजेएम कोर्ट ने 17 जुलाई को जमानत देने से इनकार किया था। जमानत मिलने के बावजूद वह जेल से नहीं निकल सकेंगे। कारण वह सोनाहातू सीओ के साथ मारपीट मामले में सजायाफ्ता हैं। इस मामले में भी वह जेल में हैं। दोनों मामले में वह 27 जून को सरेंडर किया था। तब से जेल में है। पिछले साल विधानसभा घेराव कार्यक्रम के बाद धुर्वा थाना में अमित महतो समेत अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, बिना अनुमति सड़क जाम करने समेत कई आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।