पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में पिछले छह साल से जेल में बंद राज्य के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर शुक्रवार को एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने जमानत देने का अनुरोध किया। जिसका विरोध एनआईए की ओर किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना फैसला 19 अक्तूबर को सुनाएगी। बीते जुलाई महीने में जमानत अर्जी दाखिल की है। उक्त आरोप में वह अक्तूबर 2017 से ही लगातार जेल में है। मालूम हो कि रमेश सिंह मुंडा की हत्या नौ जुलाई 2008 को नक्सिलयों ने कर दिया था। हत्याकांड के लगभग नौ साल बाद एनआईए ने इस केस को टेक ओवर किया। टेक ओवर के कुछ दिनों बाद ही राजा पीटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हत्याकांड में मोटी सुपारी देने का आरोप राजा पीटर है।