पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की साजिश के आरोप में जेल में बंद पूर्व मंत्री गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर शुक्रवार को 2256 दिनों बाद खुली हवा में सांस ली। झारखंड हाईकोर्ट ने राजा पीटर को 13 दिसंबर को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की थी। आदेश की कॉपी सिविल कोर्ट आने के बाद उनके वकील ने 10-10 हजार रुपए के दो निजी मुचलका भरा। इसके साथ ही जो शर्त थी उसका उल्लेख किया। एनआईए ने हत्याकांड को लेकर 9 अक्तूबर 2017 को गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अबतक वह लगातार जेल में ही थे। उनकी जमानत अर्जी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने दो-दो बार खारिज कर चुकी है। मामले की सुनवाई एनआईए कोर्ट में चल रही है। बता दें कि रमेश सिंह मुंडा की हत्या नौ जुलाई 2008 को बुंडू के स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, नक्सली कुंदन पाहन समेत अन्य आरोपी जेल में रहते हुए ट्रायल फेस कर रहा है। एनआईए ने 28 जून 2017 को केस टेक ओवर किया था। नक्सली कुंदन पाहन के बयान पर ही राजा पीटर पर शिंकजा कसा और उसे गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गवाही जारी है।