रांची सिविल कोर्ट में शनिवार को पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दर्ज अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई हुई।
न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय की अदालत ने 15 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े मामले में आरोपी मिहिर दिवाकर, उसकी पत्नी सौम्या दास एवं अरका स्पोर्ट्स प्रा. लि. के खिलाफ समन जारी किया। आरोपियों को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अगली निर्धारित तारीख 30 मई को अदालत में पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
पिछली सुनवाई में अदालत ने शिकायतकर्ता को अपेक्षित दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता ने दस्तावेज जमा कर दिया है। जिसके बाद ही आरोपियों को समन जारी किया गया। अदालत ने पिछली सुनवाई में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत रहने के कारण संज्ञान लिया था। दोनों आरोपियों पर फर्जीवाड़ा करके धोनी को 15 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है।
यह शिकायतवाद धोनी की ओर से सीमांत लोहानी ने दर्ज कराया है। धोनी के प्रतिनिधि सीमांत लोहानी ने अक्तूबर 2023 में मुकदमा किया है। दर्ज शिकायतवाद पर पहली बार पांच जनवरी को अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान मामले में धोनी के प्रतिनिधि सीमांत लोहानी का बयान शपथपत्र पर दर्ज किया गया। इसमें उन्होंने मिहिर दिवाकर एवं सौम्या दास के ऊपर लगाए आरोपों के बारे में बयान दिया। आगे की सुनवाई में मामले में शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अदालत ने संज्ञान लिया था।