झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को देवघर के पूर्व डीसी मंजूनाथ भजंत्री को रहत प्रदान की हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (इसीआई) ने देवघर के पूर्व डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और चुनावी कार्यों से अलग रखने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में मंजूनाथ भजंत्री ने अपील याचिका दायर की थी। जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया हैं। यह फैसला एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच सुजीत नारायण प्रसाद ने सुनाया हैं।
पूर्व में सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (इसीआई) ने दलील देते हुये कहा था कि इस मामले की सुनवाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में होनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले को डब्लूपीसी में सुनवाई योग्य मानते हुये सक्षम बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। वहीं, कोर्ट ने 29 अगस्त को दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी फैसले को आज सुनाया गया हैं। जिसके तहत झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व डीसी मंजूनाथ भजंत्री की याचिका को स्वीकार कर लिया गया हैं। ईसीआई की ओर से राजीव सिन्हा और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर मामले की पैरवी कर रहे हैं।