कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने लोहरदगा थाने में दर्ज एक मामले में रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया साथ ही जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत में जमानत की सुविधा प्रदान की। झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले दिनों मामले में अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। इसके साथ ही संबंधित कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। उसी के आलोक में सुखदेव भगत ने बुधवार को सरेंडर किया । उनके खिलाफ 28 मई 2018 को लोहरदगा थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी । आरोप है कि नाजायज मजमा बनाकर लोक सेवक पर हमला कर उसके सरकारी कार्य के निर्वहन में बाधा डालने का समर्थन किया गया है । यह प्राथमिकी लोहरदगा जिला के नगर परिषद के कार्यपालक दंडाधिकारी गंगाराम ठाकुर ने दर्ज कराई थी ।इस मामले में चार्टशीटे दाखिल होने के बाद अदालत में संज्ञान लिया था। साथ ही सुखदेव भगत समेत 15 लोगों को उपस्थिति के लिए समन जारी किया था। भा.दं.वि. की धारा 147/149/341 / 342 /332/353/186/ 189 / 504 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया है ।