झारखंड विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दिए जाने वाले मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध अदालत से किया गया। अदालत की अनुमति के बाद दाखिल याचिका वापस ले ली गई। इस मामले में ईडी कोर्ट के साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने भी विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
दरअसल, बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले के एक मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने 23 फरवरी से शुरू होकर दो मार्च को संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने देने की झारखंड हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इससे पूर्व पीएमएलए कोर्ट ने भी 22 फरवरी को हेमंत सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसको लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। जहां अनुमति नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।