राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने चाचा के श्राद्धकर्म में शामिल नहीं हो सकेंगे। ईडी कोर्ट ने उनकी ओर से दाखिल प्रोविजनल बेल की गुहार को खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन ने चाचा के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए 13 दिनों की प्रोविजनल बेल की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। दाखिल याचिका पर शनिवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने प्रोविजनल बेल देने की याचिका को खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन 31 जनवरी 2024 से न्यायिक हिरासत में हैं। वे अपने बड़े पिता राजा राम सोरेन के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं। जिसके लिए उन्होंने कोर्ट से 13 दिनों की प्रोविजनल बेल मांगी थी। कोर्ट की अनुमति के बाद ही वे अपने बड़े पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे।
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