राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर झारखंड हाईकोर्ट के सुरक्षित फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब यह याचिका सुनने योग्य नहीं है, निरर्थक हो गई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सभी माध्यमों से नोटिस भेजने का निर्देश दिया था। जिस पर नोटिस भेज दिया गया था। वहीं, जिसको लेकर हेमंत सोरेन की ओर से चुनौती दी गई थी, वह फैसला हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सुना दिया था। दरअसल, ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी 2024 को देर रात गिरफ्तार किया था। इसी गिरफ्तारी को हेमंत सोरेन ने गलत बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट में दो-तीन सुनवाई पश्चात 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन सुरक्षित फैसला सुनाई नहीं गई थी। अब इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
क्या है मामला
बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से बीते 18 अप्रैल को याचिका की गई है। जिसके बाद 23 अप्रैल को याचिका को रजिस्ट्रर किया गया। 29 अप्रैल को आंशिक सुनवाई हुई थी। याचिका में कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी से जुड़े मामले की सुनवाई 28 फरवरी 2024 को ही पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन 48 दिनों बाद भी सुरक्षित फैसले नहीं आया है। हेमंत सोरेन ने इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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