बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी है। हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने सोमवार को मेंशन मेमो के जरिये हाईकोर्ट से जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया। जिसके बाद अब अदालत फैसला करेगी कि यह स्वीकार योग है अथवा नहीं।
बता दें कि हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में कार्रवाई की है, वह जमीन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत भुईहरी नेचर की है। इसे कोई भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को बेचा अथवा खरीदा नहीं जा सकता है। यह जमीन का लीज राजकुमार पाहन के नाम पर है। और इस पर बैजनाथ मुंडा और श्यामलाल पाहन भी दावा कर रहे हैं। इसलिए यह पूरी तरीके से सिविल डिस्प्यूट का मामला है। इससे मेरे मुवक्किल (हेमंत सोरेन) का कोई संबंध नहीं है। जिसके बाद सुनवाई के दौरान इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
अब हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बाते दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी की रात को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही इसी केस से जुड़े अफसर अली, अंतू तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसके बाद से सभी आरोपी जेल में बंद है।
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