झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत मे साहिबगंज जिले के अवैध खनन से जुड़े आर्म्स एक्ट के पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत में 5 आरोपियों को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की । राहत पाने वालों में से आरोपी दाहू यादव, भीम यादव, अकाश यादव, मुनि यादव और सुनील यादव समेत अन्य के नाम शामिल हैॅ ।
बता दें कि इन्होंने साहिबगंज की निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई। उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने इन्हें अग्रिम जमानत दी है बताते चले कि 14 मार्च 2022 को साहिबगंज फेरी घाट के टेंडर के दौरान आरोपियों द्वारा 700 राउंड गोली चलाने का आरोप लगाया गया है आरोप में बताया गया है कि कई लोगों को गोली लगी है। उसके बाद साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 29 /2022 दर्ज किया गया। वहीं आरोपियों का कहना है कि यह टेंडर विवाद है। इस मामले में दोनों तरफ से साहिबगंज थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है।
हाई कोर्ट : साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े आर्म्स एक्ट के पांच आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत
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