अपर न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने सोमवार को पत्नी का किसी लड़के के साथ अवैध संबंध के शक में और गुस्से में आकर अपने साढ़े तीन माह के मासूम बेटे की हत्या करने के मामले में अभियुक्त पिता रोपना उरांव को दोषी पाया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त बोडेया इटकी निवासी है। उस पर अपने ससुराल नगड़ी थाना क्षेत्र के केसारो गांव जाकर पत्नी के गोद से मासूम बेटे को छिनकर ले जाने और कुछ देर बाद फिर उसे बुलाकर मरा बच्चा देने का आरोप है। पत्नी कुछ दिनों से लगातार मायके में ही रह रही थी। जिसको लेकर झगड़ा भी हुआ था। अभियोजन की ओर से एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के समक्ष मामले की सूचक किरण उरांव समेत छह गवाहों को प्रस्तुत किया था। घटना का अंजाम चार मार्च 2021 को दिया गया था। पांच मार्च 2021 को नगड़ी थाना में बच्चे की मां ने आरोपी पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सात मार्च 2021 को अभियुक्त रोपणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह जेल में ही है।