बहुचर्चित अपर बाजार के थोक चावल व्यवसायी नरेंद्र सिंह होरा हत्याकांड की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी चार अभियुक्तों सद्दाम उर्फ बबन खान, शबीब अंसारी, फैजल खान, छोटू हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10000 का जुर्माना किया गया है। एक अभियुक्त बिरसा कच्छप को आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया। उसको अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। एक दोषी करार आरोपी रशीद अंसारी फरार है। नरेंद्र सिंह होरा की हत्या पांच अक्तूबर 2018 को मेन रोड रोस्पा टावर के निकट रात करीब नौ बजे गोली मारकर कर दी गई है। जब वह दुकान बंद कर काउंटर से रुपए लेकर स्कूटी से पीपी कंपाउंड स्थित घर लौट रहे थे। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष 13 गवाहों को प्रस्तुत किया था। घटना को लेकर मृतक के बेटे लोअर बाजार में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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