बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन समेत अन्य जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-फरोख्त करने के आरोप में जेल में बंद कोरोबारी विष्णु अग्रवाल की नियमित जमानत याचिका पर बहस सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बहस पूरी की गई। ईडी की ओर से बहस के लिए समय दिया गया। ईडी 20 दिसंबर को अदालत में पक्ष रखेगा। विष्णु अग्रवाल बीते 31 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है। उसकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। विष्णु अग्रवाल के खिलाफ ईडी ने जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उस पर जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप पाया गया है। मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर जमीन अपने नाम खरीदी थी। ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में केस किया है।
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जमीन फर्जीवाड़ा मामला : मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी कारोबारी विष्णु अग्रवाल की जमानत पर ईडी पक्ष रखेगा 20 दिसंबर को, प्रार्थी की बहस पूरी
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