झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ में मंगलवार को 28.38 करोड़ रुपए से जुड़े 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के अनुसंधान से संबंधित दस्तावेज ईडी को सौंपने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि अनुसंधान से संबंधित दस्तावेज ईडी को मिल चुके हैं। ऐसे में याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। इस संबंध में ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि एक अप्रैल 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने खेल घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इससे पहले इस मामले की जांच राज्य की एजेंसी कर रही थी। इसके बाद शिड्यूल आफेंस को देखते हुए ईडी ने भी इस मामले में जांच प्रारंभ किया है। उसे एसीबी से जांच से संबंधित पुराने दस्तावेज ईडी को नहीं दिए गए थे। जिसके बाद ईडी की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। वर्ष 2011 में रांची के खेलगांव में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था। इसमें 28.38 करोड़ का घोटाला हुआ था। जिसको लेकर एसीबी ने मामला दर्ज किया था। मामले में अब सीबीआई के साथ ईडी भी मनी लाउंड्रिंग के तहत जांच करेगी।