पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में दाखिल शिकायतवाद पर सीजेएम केके मिश्रा ने बीते चार मार्च को संज्ञान लिया था। इसके तहत अदालत में उपस्थिति को लेकर हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। अदालत ने उपस्थिति की तारीख तीन अप्रैल निर्धारित की है। बता दें कि ईडी की ओर से 19 फरवरी को शिकायतवाद दाखिल किया गया है। यह शिकायतवाद भादवि की धारा 174 एवं पीएमएलए एक्ट 63 में दाखिल की गई थी। लेकिन अदालत ने सिर्फ भादवि की धारा 174 के तहत ही संज्ञान लिया है। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को सात समन 07.08.2023, 18.08.2023, 31.08.2023, 11.09.2023, 25.09.2023, 10.12.2023 एवं 29.12.2023 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत भेजे गए थे। लेकिन इन सभी समन पर वह उपस्थित नहीं हुए थे। इसी को लेकर ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के खिलाफ मुकदमा किया गया है। हेमंत सोरेन वर्तमान में जमीन घोटाला मामले में बीते एक फरवरी से जेल में हैं।